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बाल अपराध एवं पोक्सो पर दो दिवसीय सेमिनार संपन्न, 35 पैनल वकीलों ने लिया भागजिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा किया गया आयोजन

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शहडोल।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के तत्वावधान में बाल एवं किशोर अपराध और पोक्सो एक्ट (POCSO) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन 12 और 13 जुलाई को होटल जय विलास, शहडोल में किया गया।

इस कार्यक्रम में शहडोल, बुढ़ार, जैतपुर और जैसिनगर तहसील के लगभग 35 पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति अनिल कुमार के मार्गदर्शन में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री काशीनाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश श्री सोलंकी एवं मैडम सोलंकी के नेतृत्व में किया गया।

पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार और कुमार शैलभ ने बाल एवं किशोर न्याय अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट की व्याख्या की। वहीं दूसरे दिन समाजशास्त्री श्रीमती भंडारी एवं मनोविशेषज्ञ अमरजीत सिंह ने किशोर अपराधियों के मानसिक व्यवहार, सामाजिक परिस्थितियों एवं पुनर्वास पर गहन चर्चा की।

कार्यक्रम में गुरमुख सिंह लांबा की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। बुढ़ार तहसील से पैनल अधिवक्ता अरविंद साहनी, अनीता, नितेश सिंह, विष्णु शरण द्विवेदी और उमेश नामदेव ने भी सहभागिता की। सभी प्रतिभागी अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।

इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के श्री अमित पांडे का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। अधिवक्ताओं ने इसे न केवल एक शैक्षिक अनुभव माना, बल्कि किशोर अपराधों और पोक्सो से जुड़ी जटिलताओं को समझने में इसे अत्यंत सहायक बताया।

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